सार्वजनिक संपत्तियों एवं चौराहों पर बिना अनुमति के बैनर पोस्टर लगाने वालों पर निगम करेगा कार्यवाही

उज्जैन : नगर निगम द्वारा संचालित सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय पर स्वच्छता अभियान की ब्रांडिंग एवं स्वच्छता के स्लोगन होना आवश्यक है ताकि यहां आने वाले नागरिकों द्वारा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए साथ ही यदि बिना अनुमति के किसी के भी द्वारा अवैध रूप से पोस्टर, बैनर, विज्ञापन इत्यादि लगाए जाते हैं तो संबंधित पर चालानी कार्यवाही की जाएगी इसी क्रम में गुरुवार को नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के समस्त सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय की सफाई का कार्य किया जा रहा था जिसके क्रम में स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता द्वारा घास मंडी मजदूर चौराहा स्थित निगम के सार्वजनिक मूत्रालय की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान देखने में आया कि सुभाष नगर दो तालाब स्थित आनंदम नेत्रालय द्वारा प्रचार प्रसार हेतु नगर निगम के सार्वजनिक मूत्रालय पर विज्ञापन फ्लेक्स बिना अनुमति के चस्पा किए गए थे, उक्त विषय को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त द्वारा निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर सुभाष नगर दो तालाब स्थित आनंदम नेत्रालय पर पहुंचकर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया

साथ ही सभी से अपील की जाती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान एवं उज्जैन शहर की सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार से बिना अनुमति के विज्ञापन नहीं करें अन्यथा भारी जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी साथ ही निगम आयुक्त द्वारा सभी स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया कि सभी सार्वजनिक शौचालय, सुलभ शौचालय एवं मूत्रालय पर सफाई की जांच करे और यदि किसी भी प्रकार के बैनर, पोस्टर,विज्ञापन लगे हुए होने पर संबंधित के एड्रेस पर पहुंच कर चालानी कार्यवाही करें

रिपोर्टर : यशपाल दीक्षित

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