कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए यूपी सरकार के सख्त निर्देश, बसों की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं-
कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए यूपी सरकार के सख्त निर्देश, बसों की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं-
यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता-
उत्तर प्रदेश सरकार ने शरद ऋतु और ठंड के मौसम में कोहरे व कम दृश्यता को देखते हुए बस यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और निर्बाध परिवहन सुविधा देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने बस संचालन को लेकर विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
कोहरे में गति सीमा और संचालन के नियम-
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि कोहरे की स्थिति में बसों की गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। अत्यधिक कोहरे में दृश्यता कम होने पर बसों को सुरक्षित स्थानों पर रोककर हालात सामान्य होने पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही, बस अड्डों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को लगातार सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
रात्रिकालीन सेवाओं में अनुभवी चालक अनिवार्य-
घने कोहरे वाले मार्गों पर रात्रिकालीन बस सेवाओं को आवश्यकता अनुसार सीमित किया जाएगा। रात की सेवाओं में केवल अनुभवी, दुर्घटना-रहित और अच्छे रिकॉर्ड वाले चालकों की तैनाती होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक को कम से कम 8 घंटे का विश्राम मिला हो। 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर वाली रात्रिकालीन सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अल्कोहल टेस्ट और तकनीकी जांच अनिवार्य-
लंबी दूरी व रात्रिकालीन बसों को मार्ग पर भेजने से पहले विस्तृत तकनीकी जांच अनिवार्य की गई है। सभी बसों में फॉग लाइट, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, वाइपर और शीशों का सुचारू रूप से कार्य करना जरूरी होगा। संचालन के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से चालकों का अल्कोहल टेस्ट किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने दोहराया कि योगी सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।


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