क्या है वी बी जी राम जी कानून जो लोकसभा में हुआ है पास-

BY - PRAKHAR SHUKLA 

 

क्या है वी बी जी राम जी कानून जो लोकसभा में हुआ है पास-

 

हाल ही में देश की केंद्र सरकार नें गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पेश किया जो की लोकसभा में पास हो गया , और अब कानून बनने जा रहा है , दरअसल यह वही बिल है जिसे 2009 में नरेगा से बदलकर मनरेगा किया गया था, सरकार का दावा है की यह एक ऐसा बिल है जो ग्रामीणों के हित के लिए लाया जा रहा है ,इसके तहत पहले जो रोजगार 100 दिन था वो बढ़कर 125 दिन किया गया है, और काम मांगने के भीतर यदि 15 दिनों में रोजगार नहीं मिला तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी।

 जी हाँ आपको बता दें की इस कानून के तहत राज्य सरकारों को भी अपनी हिस्सेदारी देनी होगी , अभी के लिए फ़िलहाल सामान्य राज्यों के लिए 60:40 अनुपात केंद्र और राज्य का तय किया गया है और  उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत ,की हिस्सेदारी तय की गयी है,बीच में 60 दिनों का पॅाजडे रखा गया है जो कि बुवाई और कटाई के बीच लागू होगा।विपक्ष इस बिल को महात्मा गाँधी के अपमान से जोड़ रही है।

विपक्ष का प्रश्न है कि यदि  विकास ही मुख्य एजेंडा है तो फिर इसके लिए नाम बदलना क्यों जरुरी ,सरकार नें बताया प्रशासनिक खर्च की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे स्टाफ, प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता मजबूत हो सके। पारदर्शिता के लिए सोशल ऑडिट, AI आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, रियल-टाइम डैशबोर्ड और GPS ट्रैकिंग को अनिवार्य किया गया है।सरकार नें इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रूपये खर्च करने की तैयारी में है । 


नए ढांचे में रोजगार को सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रखा गया है। काम को चार प्राथमिक क्षेत्रों से जोड़ा गया है-
पहला -  जल सुरक्षा,  दूसरा -  मूल ग्रामीण ढांचा,  तीसरा - आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और  चौथा- अत्यधिक मौसम से निपटने वाले विशेष कार्य
इन कार्यों से बनने वाली सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में दर्ज किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर योजना, निगरानी और समन्वय आसान होगा।

योजना की प्लानिंग ग्राम स्तर से होगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं स्थानीय स्तर पर तैयार की जाएंगी, जिन्हें PM गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका मजबूत की गई है और ग्राम पंचायतों को कुल कार्यों का कम से कम 50 प्रतिशत लागू करना अनिवार्य होगा।


 

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