थाना सिविल लाईन की प्रभावी कार्रवाई

विदिशा : विदिशा जिले के पुरनपुरा, गली नंबर 5 में संचालित "बेतवांचल इंडिया निधि लिमिटेड" नामक कंपनी द्वारा आम जनता को निवेश योजनाओं का झांसा देकर बड़ी मात्रा में राशि एकत्र की गई थी। निवेशकों द्वारा समय पर राशि न लौटाए जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी को प्राप्त हुई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना सिविल लाइन को निर्देशित कर प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि कंपनी के ब्रांच मैनेजर निलेश राजपूत, बृजेश राजपूत, गोरेलाल रघुवंशी तथा अन्य सहयोगियों द्वारा वर्ष 2018 से लोगों से धन एकत्र कर धोखाधड़ी की जा रही थी। यह धनराशि कंपनी के संचालकों द्वारा व्यापार एवं व्यक्तिगत विलासिता में प्रयोग की जा रही थी, जिससे करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई थी। उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 111(1), 111(3), 111(4), 318(4), 316(5), 61(2), 6(1) तथा मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 एवं अबिनियमित निश्चित स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा 4/22 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह के मार्गदर्शन में गठित विशेष अनुसंधान दल (SIT) द्वारा गहन विवेचना की गई। इसी क्रम में सिविल लाईन थाना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक : 859/24 के परिप्रेक्ष्य में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अमित मलिक पिता निखिल मलिक, निवासी पहाड़पुर, जिला बैतूल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।उल्लेखनीय भूमिका: थाना प्रभारी श्री विमलेश कुमार राय, उप निरीक्षक श्री के.के. पवार, आरक्षक रोहित एवं सोनू की उल्लेखनीय भूमिका रही है।
रिपोर्टर : प्रयास विश्वकर्मा
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