मनी लॉन्ड्रिंग मामला: I-PAC डायरेक्टर विनेश चंदेल को मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे I-PAC के डायरेक्टर और सह-संस्थापक विनेश चंदेल के लिए गुरुवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत (Bail) दे दी है। इस मामले में सबसे गौर करने वाली बात यह रही कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में चंदेल की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

विनेश चंदेल को यह राहत पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के ठीक एक दिन बाद मिली है। राजनीतिक गलियारों और कानूनी हलकों में इस टाइमिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच अधिकारी (IO) के बयान को आधार बनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विनेश चंदेल ने पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान एजेंसी के साथ सकारात्मक सहयोग किया है। जांच अधिकारी के इसी रुख को देखते हुए, ED ने उनकी जमानत याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, एजेंसी ने जमानत के साथ कुछ कड़ी शर्तें जोड़ने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

पटियाला हाउस कोर्ट ने विनेश चंदेल को जमानत देते समय स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह मामले से जुड़े किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जांच एजेंसी जब भी बुलाएगी, उन्हें सहयोग के लिए उपस्थित रहना होगा। अपनी सभी जरूरी जानकारियां उन्हें जांच एजेंसियों के साथ साझा करनी होंगी।

विनेश चंदेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गुरुवार को जब मामला दोबारा बेंच के सामने आया, तो ED के नरम रुख ने चंदेल की कानूनी मुश्किलों को फिलहाल कम कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहें जांच के अगले चरणों पर टिकी हैं, क्योंकि चंदेल को मिली यह बेल कुछ अनिवार्य शर्तों के अधीन है।

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