बंगाल में सख्त पाबंदी: अगले कुछ दिनों तक बाइक चलाने और पीछे बैठने पर रोक

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले चुनाव आयोग ने कानून-व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 21 अप्रैल से प्रभावी इन निर्देशों के तहत दोपहिया वाहनों की आवाजाही और उनके उपयोग पर अस्थायी रूप से कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

नए नियमों के अनुसार, इमरजेंसी परिस्थितियों को छोड़कर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही पूरे चुनावी क्षेत्र में बाइक रैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिन के समय यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भी दोपहिया वाहनों पर एक साथ दो लोगों के सफर (पिलियन राइडिंग) पर रोक लागू रहेगी, हालांकि परिवार के साथ मतदान या जरूरी कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये पाबंदियां चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों, भीड़भाड़ और किसी भी तरह के दबाव या डर को रोकने के उद्देश्य से लागू की गई हैं। मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों को स्कूल ले जाने या पारिवारिक आवश्यकताओं जैसी स्थितियों में स्थानीय पुलिस से अनुमति लेकर राहत ली जा सकती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, मतदान से दो दिन पहले से लेकर मतदान के दिन तक ये सभी नियम प्रभावी रहेंगे। प्रशासन और पुलिस को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है।

पहले चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और जंगलमहल क्षेत्र के कई जिले शामिल हैं। कुल मिलाकर 1,478 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मतदाता संख्या 3.60 करोड़ से अधिक है, जिसमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

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