पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब, TMC सांसदों ने लगाया है गड़बड़ी का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। सोमवार को अदालत ने टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन और डोला सेन की याचिकाओं पर सुनवाई की।West Bengal SIR: Supreme Court seeks ECI's response on plea for Central  Armed Police Force deployment

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि SIR से जुड़े निर्देश व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जबकि इसके लिए कोई औपचारिक आदेश मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि BLOs (बूथ लेवल ऑफिसर्स) को बिना लिखित आदेशों के कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।Supreme Court to hear petitions challenging SIR in Bihar, Tamil Nadu,  Kerala, West Bengal and Puducherry #SIR #SupremeCourt

इसके अलावा, टीएमसी ने चुनाव आयोग द्वारा ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी शुरू किए जाने पर भी आपत्ति जताई है, और इसे प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ बताया है।

 

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