रंजिशन हत्या एवं जानलेवा हमले में आरोपी को नहीं मिली जेल से रिहाई ,जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
झांसी। रंजिशन हत्या एवं जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी,उसका जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रीति चतुर्वेदी ने बताया कि वादिया मुकदमा श्रीमती सुमन कुशवाहा ने 06 जून 2026 को थाना सीपरी बाजार में शेर सिंह एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी कि उसके पति गौरीशंकर कुशवाहा पुत्र रामबाबू कुशवाहा, चाचा मुरारी लाल पुत्र जगन्नाथ 05 जून 2026 समय 11.50 बजे रात्रि लाईट जाने पर चैक करने शिवानी होटल के पास लगी डीपी के पास पहुँचे तो देखा कि पहले से ही घात लगाये बैठे चिगारा, सौरभ, रिन्कू पुत्र शेर सिंह, शेर सिंह व दो अज्ञात अपने हाथों में तलवार व फर्सा हवा में लहराते हुए पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौच करने लगे और वादिया के पति व चाचा के ऊपर हत्या करने की नियत से होटल मालिक के कहने पर हमला कर दिया गंभीर रूप से घायल दोनों लोग वहीं गिर गए। हत्या करने की नियत से हमला करते हुए वादिया के सामने सब लोग तलवार व फर्सा लहराते हुए बच्चों को भी जान से मारने की धमकी देते हुए पति व चाचा को मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग गए। बाद में गौरीशंकर की मौत हो गयी।
धारा-103(1),109(1),191(2),191(3), 351(3),45 बीएनएस के तहत थाना-सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में अभियुक्त शेर सिंह पुत्र पुत्तूलाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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