सुंदर काठियावाड़ी, सहयोग रेस्टोरेंट और राणा जीवनलाल मणिलाल के खिलाफ कार्रवाई
आनंद : आनंद जिले में फूड सेफ्टी और क्वालिटी नियमों का उल्लंघन करने पर तीन बिजनेस फर्मों पर जुर्माना लगाया गया है। आनंद के सुंदर काठियावाड़ी, सहयोग रेस्टोरेंट और खंभात के राणा जीवनलाल मणिलाल पर कुल 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आनंद के सुंदर काठियावाड़ी, खंभात के राणा जीवनलाल मणिलाल और आनंद के सहयोग रेस्टोरेंट में जांच की। इस जांच के दौरान, सुंदर काठियावाड़ी से आम के जूस, राणा जीवनलाल मणिलाल से गोपीश्री देसी घी और सहयोग रेस्टोरेंट से पनीर के सैंपल लिए गए। ये सभी सैंपल लैब टेस्ट में सब-स्टैंडर्ड घोषित किए गए। इसके बाद, फूड सेफ्टी ऑफिसर, आनंद ने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर, आनंद की कोर्ट में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट-2006 के तहत केस फाइल करने का प्रस्ताव रखा। कोर्ट ने संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किया और उन्हें पेश होने का मौका दिया। सभी सबूतों और सबमिशन की जांच करने के बाद, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर, आनंद की कोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट-2006 की धारा-50 और 51 के अनुसार जुर्माना लगाने का आदेश दिया। इस आदेश के अनुसार, सुंदर काठियावाड़ी, आनंद पर Rs. 25,000, राणा जीवनलाल मणिलाल, खंभात पर Rs. 1,75,000 और सहयोग रेस्टोरेंट, आनंद पर Rs. 1,00,000 का जुर्माना लगाया गया। जिला प्रशासन और फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने साफ संदेश दिया है कि जनता के हित में खाने की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रिपोर्टर : ताहिर मेमन

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