राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची सहित मतदान हेतु 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य

बालोद : नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। जिसके अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता पहचान-पत्र, बैंक एवं डाकघर के फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा जारी कर्मचारियों की फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर सीईसी-ईआर द्वारा आॅनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया है। उक्त पर्ची को वेबसाईट सीजीएसईसी डाॅट जीओवी डाॅट इन पर नामवार सर्च कर डाॅउनलोड किया जा सकता है।
रिपोर्टर : रमेश कुमार चेलक
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