गुण्डरदेही में पट्टाधृति अधिनियम 2023 के तहत पट्टा सर्वे का शुभारंभ

बालोद :  नगर पंचायत गुण्डरदेही में पट्टाधृति अधिनियम 2023 के तहत आवासहीन व्यक्तियों को भूमि का पट्टा प्रदान करने हेतु सर्वे कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतिमा ठाकरे झा की अध्यक्षता में समीक्षा एवं मार्गदर्शन बैठक आयोजित की गई।उन्होंने सभी अधिकारियों को पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से सर्वे कार्य संपन्न कराने तथा पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन, उपाध्यक्ष विजय सोनकर, तहसीलदार कोमल ध्रुव, नायब तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोमल ठाकुर, राजस्व निरीक्षक (आरआई), पटवारी, पार्षद हरीश निषाद, संतोष नेताम, रामबती सोनकर, सलीम खान, लता सोनी, पूजा बिंझेकर, शैल महोबिया, फैज बख्श, रोमलाल यादव सहित नगर पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 बैठक के उपरांत नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने वार्ड क्रमांक 05 में पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं नगर पंचायत की संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पट्टा सर्वे कार्य का शुभारंभ कराया। इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों को आवश्यक जानकारी देते हुए जैन जी ने बताया कि पट्टाधृति अधिनियम 2023 के तहत पात्र आवासहीन व्यक्तियों को 800 वर्गफीट भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। यह पट्टा 30 वर्षों की अवधि के लिए रहेगा तथा नियमानुसार समय-समय पर इसका नवीनीकरण  किया जाएगा।
पट्टा सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज
पट्टाधृति नियम 2023 के अंतर्गत भूमि के कब्जे के सत्यापन के लिए 20 अगस्त 2017 से पूर्व जारी निम्नलिखित दस्तावेजों में से उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा—
1.भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची।
2.बिजली बिल अथवा बिजली कनेक्शन का दस्तावेज।
3.टेलीफोन बिल।
4.स्थानीय नगरीय निकाय का संपत्ति कर/समेकित कर पंजी।
5.जलकर भुगतान का दस्तावेज।
6.भवन अनुज्ञा अथवा दुकान अनुज्ञा।
7.अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में प्रदत्त पट्टाधृति पट्टा (यदि लागू हो)।
8.आधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस।
9.हितग्राही की वार्षिक आय ₹2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
नगर पंचायत प्रशासन  और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने नागरिकों से अपील की है कि जिन पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ लेना है, वे निर्धारित दस्तावेज तैयार रखें ताकि सर्वे एवं सत्यापन कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके।

रिपोर्टर : रमेश कुमार चेलक

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