नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्ती, 09 प्रकरणों में पालकों के विरुद्ध की गई वैधानिक चालानी कार्रवाई।

बालोद - पुलिस अधीक्षक श्री किरण गंगाराम चव्हाण (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रकांत गवर्ना के मार्गदर्शन व जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में "मिशन नवचेतना" के अंतर्गत नशामुक्त एवं सुरक्षित समाज के निर्माण हेतु अवैध शराब के निर्माण, परिवहन/बिक्री एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही कोटपा एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलेभर में सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 07 अगस्त 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के 03 प्रकरणों में 03 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना डौण्डी क्षेत्र में एक आरोपी के कब्जे से 25 पौवा (4.500 बल्क लीटर) देशी प्लेन शराब जब्त कर कार्रवाई की गई। वहीं थाना अर्जुन्दा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पाए गए 02 व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
इसी अभियान के अंतर्गत कोटपा एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/दुकानदारों के विरुद्ध 07 प्रकरणों में वैधानिक चालानी कार्रवाई की गई।

साथ ही यातायात सुरक्षा अभियान के तहत मोटरयान अधिनियम के 118 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई करते हुए ₹38,500 समन शुल्क वसूला गया। कार्रवाई के दौरान 02 प्रकरण मालवाहक वाहन में सवारी परिवहन, 12 प्रकरण बिना हेलमेट वाहन चलाने, 05 प्रकरण बिना सीट बेल्ट, 09 प्रकरण नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, 01 प्रकरण मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने तथा 89 अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त शराब पीकर वाहन चलाने के 02 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

बालोद पुलिस द्वारा नाबालिगों के वाहन संचालन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के 09 प्रकरणों में उनके पालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। बालोद पुलिस अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दें। "मिशन नवचेतना" के अंतर्गत बालोद पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों, अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों तथा तंबाकू नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। आम नागरिकों से अपील है कि नशे से दूर रहें, सार्वजनिक स्थानों पर शराब एवं धूम्रपान न करें, यातायात नियमों का पालन करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, नशे के कारोबार अथवा कानून-व्यवस्था से संबंधित सूचना तत्काल बालोद पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

रिपोर्टर - रमेश कुमार चेलक

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