औषधि विभाग की टीम ने बिना वैध अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई
बेतिया : बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां औषधि विभाग की टीम ने बिना वैध अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को औषधि निरीक्षकों की टीम ने सोनखर चौक स्थित विश्वजीत मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान दुकान संचालक विश्वनाथ विश्वास से दवाओं की खरीद से संबंधित वैध अनुज्ञप्ति मांगी गई, लेकिन वे आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके।
इसके बाद विभागीय टीम ने दुकान में रखी 64 प्रकार की दवाओं को जब्त कर लिया। वहीं, एक संदिग्ध दवा का नमूना लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
सहायक औषधि नियंत्रक की ओर से गठित इस टीम में औषधि निरीक्षक सतीश कुमार सिंह और कन्हैया किशन सिंह शामिल थे।
औषधि विभाग के अनुसार, बिना वैध अनुज्ञप्ति दवाओं का भंडारण और बिक्री करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(सी) का उल्लंघन है। दुकान संचालक के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
वहीं, संदिग्ध दवा की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध लाइसेंस दवा कारोबार करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा।
फिलहाल, इस कार्रवाई के बाद इलाके में बिना लाइसेंस दवा कारोबार करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

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