बाल विवाह अपराध की श्रेणी में

  बेतुल -  श्री शैलेंद्र बड़ोनिया एवम् जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री गौतम अधिकारी के मार्ग दर्शन में आज ग्राम खारी morkha में बाल विवाह रुकवाया गया, खारी निवासी श्री श्री राम dange जी की सुपुत्री 18 वर्ष से कम आयु की होने के कारण बाल विवाह रुकवाने हेतु dange जी सहर्ष तैयार हो गए, बाल विवाह कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है परियोजना अधिकारी ने कहा आमला ब्लॉक में अगर कोई भी ऐसी शादियां नाबालिक को के साथ शादी कराई जाती है तो तत्काल परियोजना अधिकारी एवं एसडीम शैलेंद्र बडोनिया को तत्काल सूचना दे सूचना देने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा अतः दोनों वर वधु पक्ष आपसी सहमति बनाकर 18 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह हेतु तैयार हुए, बाल विवाह रुकवाने हेतु टीम में परियोजना अधिकारी निर्मल सिंह ठाकुर, तहसीलदार श्री मति ऋचा कौरव, पर्यवेक्षक श्री मति देवा बेले सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद थी।इनका कहना क्या जब इस विषय में चर्चा की गई तो आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और साहीका तीनों को नोटिस जारी किया गया तीनों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी 

 

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