UPNL कार्मिकों के लिए बड़ी राहत: समान कार्य-समान वेतन पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला

देहरादून - मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड सरकार ने UPNL के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। यह फैसला उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) के आदेशों के अनुपालन और उपनल प्रतिनिधियों की सीएम से हुई बैठक के बाद लिया गया। सैनिक कल्याण सचिव श्री दीपेन्द्र चौधरी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार,UPNL के माध्यम से तैनात वे कार्मिक जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के तहत वेतनमान का न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा। इसके अलावा,अन्य UPNL कार्मिक जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं दी हैं,उन्हें भी जल्द ही यही लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित औपचारिक आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे,ताकि लाभ समय पर कार्मिकों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार UPNL कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं।

संवाददाता - प्रवचन सिंह 

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