अब सिर्फ 15% राशि में कराएं अपने पशुओं का बीमा!

पशुपालन भारत के ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है पशु बीमा योजना, जिसके तहत अब किसान केवल 15 प्रतिशत प्रीमियम राशि देकर अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं।

क्या है पशु बीमा योजना?

पशु बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को उनके मवेशियों की आकस्मिक मृत्यु या बीमारी से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है। इस योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि जैसे पशुओं का बीमा किया जाता है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

15% प्रीमियम पर बीमा:
सरकार किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे वे केवल कुल बीमा राशि का 15 प्रतिशत ही अदा करके अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। बाकी 85% राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है।

बीमा अवधि:
बीमा आमतौर पर 1 से 3 वर्षों के लिए किया जा सकता है। इसकी अवधि किसान की पसंद और बीमा कंपनी के नियमों पर निर्भर करती है।

कवरेज:
बीमा में पशु की मृत्यु, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी घातक बीमारी के चलते हुए नुकसान को शामिल किया जाता है।

दस्तावेज़ीकरण सरल:
योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को केवल कुछ जरूरी दस्तावेज़ (जैसे – आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पशु की फोटो आदि) जमा करने होते हैं।

लाभ किसानों को कैसे मिलेगा?

बीमा कराते समय पशु की टैगिंग (Ear Tagging) की जाती है, जिससे उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है।
बीमा कंपनी द्वारा मृत्यु के बाद उचित जांच की जाती है।
जांच के बाद बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

कहाँ और कैसे करें आवेदन?

किसान अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय, जन सेवा केंद्र (CSC) या बीमा एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।
कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से भी उपलब्ध है।

पशु बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो उन्हें संकट की घड़ी में आर्थिक संबल प्रदान करती है। केवल 15 प्रतिशत प्रीमियम भरकर किसान बड़ी राहत पा सकते हैं। सरकार की इस पहल से न सिर्फ पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आमदनी में भी स्थायित्व आएगा।

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