तीन आरोपियों की पूछताछ में जंगल कटाई का राज बेनकाब; मुख्य लठ्ठा सप्लायर सुब्रत कैलिदास विश्वास गिरफ्तार
मुलचेरा (गडचिरोली) : मुलचेरा तालुका के गोमनी परिसर में सागवान लकड़ी की अवैध तस्करी के मामले में वन विभाग की कार्रवाई ने अब नया मोड़ ले लिया है। सागवान लठ्ठों की अवैध ढुलाई करते पकड़े गए तीन आरोपियों से की गई पूछताछ के दौरान तस्करी के मुख्य लठ्ठा सप्लायर तक जांच पहुंची, जिसके बाद गोविंदपुर निवासी सुब्रत कालिदास विश्वास (39) को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है।
वाहन से पांच सागवान के लठ्ठे जब्त
वन विभाग के अनुसार, 27 सितंबर की सुबह गोमनी नियतक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए MH-33/T-4250 क्रमांक का वाहन पकड़ा। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से सागवान के पांच लठ्ठे बरामद हुए।
इस मामले में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपियों को वनकोठड़ी में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में जंगल तक पहुंचा जांच का धागा
वनकोठड़ी में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सागवान के लठ्ठे उपलब्ध कराने वाले मुख्य व्यक्ति के संबंध में जानकारी दी। इसी जानकारी के आधार पर वन विभाग ने गोविंदपुर निवासी सुब्रत कालिदास विश्वास (39) को हिरासत में लिया।
जांच के दौरान सुब्रत कालिदास विश्वास द्वारा सागवान के पेड़ काटकर लठ्ठे तैयार करने और संबंधित आरोपियों को उपलब्ध कराने की जानकारी सामने आने की बात वन विभाग की कार्रवाई से स्पष्ट हुई है।
वन विभाग के अनुसार, संबंधित वनक्षेत्र में वनविकास महामंडल के पूर्व के पेडिगुंडम नियमित जंगल के खंड क्रमांक 115 से सागवान के पेड़ काटकर लठ्ठे तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद वन कर्मचारियों ने खंड क्रमांक 115 में टूटे हुए सागवान पेड़ों का मौका पंचनामा किया।
इस कार्रवाई के बाद जांच अब केवल अवैध परिवहन तक सीमित नहीं रही, बल्कि पेड़ कटाई से लेकर लठ्ठे तैयार करने और उनकी आपूर्ति तक की पूरी कड़ी की दिशा में आगे बढ़ रही है।
तीन से चार हुई आरोपियों की संख्या
पहले सागवान लठ्ठों की अवैध ढुलाई के मामले में तीन आरोपी वन विभाग की गिरफ्त में आए थे। उनकी पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर चौथे आरोपी सुब्रत कालिदास विश्वास की भूमिका सामने आने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया।
इस प्रकार मामले में अब कुल चार आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
चारों आरोपियों को 12 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत
मामले में गिरफ्तार किए गए मूल तीन आरोपियों को 29 सितंबर को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां उन्हें 12 अक्टूबर 2026 तक न्यायिक हिरासत सुनाई गई।
इसके बाद गिरफ्तार किए गए चौथे आरोपी को भी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार चारों आरोपियों को 12 अक्टूबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
वन विभाग की कार्रवाई जारी
यह कार्रवाई उपवनसंरक्षक शैलेश मीना एवं उपविभागीय वनाधिकारी शिशुपाल पवार के मार्गदर्शन में पेडिगुंडम वनपरिक्षेत्र अधिकारी अजीरुद्दीन पठाण, गोमणी के वनपाल कादिर शेख, गोमणी बिट वनरक्षक गणेश मेश्राम एवं जामगाव बीट वनरक्षक अनिल पवार एवंम उनके सहयोगियों द्वारा की गई।
अब वन विभाग की जांच में यह पता लगाने पर जोर है कि सागवान की अवैध कटाई, लठ्ठों की तैयारी और परिवहन की इस श्रृंखला में अन्य लोगों की भूमिका है या नहीं।
रिपोर्टर : मारोती कोलावार

No Previous Comments found.