“इंदिरम्मा” मकानों के निर्माण में अब “रोज़गार गारंटी” मजदूरों की भागीदारी

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा मकानों के निर्माण को मनरेगा (रोज़गार गारंटी योजना) से जोड़ने का फैसला किया है। पंचायत राज विभाग ने हाल ही में जारी आदेशों के अनुसार,प्रत्येक मकान के निर्माण में 90 कार्यदिवसों तक मजदूरों को रोज़गार गारंटी योजना के तहत काम करने की अनुमति दी गई है।
वर्तमान में योजना के तहत मजदूरों को प्रतिदिन ₹307 की मज़दूरी दी जा रही है। इस प्रकार 90 दिनों में एक मज़दूर को कुल ₹27,630 तक का लाभ मिलेगा।
निर्माण कार्य में— बेसमेंट तक का काम 40 कार्यदिवसों में,स्लैब निर्माण तक का काम 50 कार्यदिवसों में, निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
रिपोर्टर : सैय्यद अफ़रोज़
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