पुणे ट्रैफिक पुलिस ने लंबित ई-चालानों के खिलाफ अभियान शुरू किया, लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी

पुणे : पुणे शहर ट्रैफिक पुलिस ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे आधिकारिक सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपने लंबित ट्रैफिक जुर्माने (ई-चालान) का भुगतान कर दें।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल ने कहा, “निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना न भरने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का संभावित निलंबन या न्यायालयीन कार्यवाही शामिल हो सकती है।”

पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा देना, लंबित जुर्मानों की पारदर्शी वसूली सुनिश्चित करना और पुणे में समग्र ट्रैफिक अनुशासन को मजबूत करना है।

नोटिस वितरण और समय-सीमा

ट्रैफिक पुलिस वाहन मालिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से लंबित बकाया की सूचना देगी।

आधिकारिक प्रेषक आईडी: एसएमएस केवल अधिकृत शॉर्ट कोड MHPECH-G से भेजे जाएंगे।

विशिष्ट तिथियां: भ्रम और धोखाधड़ी से बचने के लिए, ये नोटिस केवल 26 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 के बीच भेजे जाएंगे।

नागरिकों को सख्ती से चेतावनी दी गई है कि इस चार-दिवसीय अवधि के बाहर या किसी अन्य प्रेषक नाम से ट्रैफिक जुर्माने की मांग करने वाले किसी भी संदेश को संदिग्ध माना जाए।

भुगतान न करने के परिणाम

यदि कोई वाहन मालिक नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरता है, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी, जिसमें शामिल हैं:

* उल्लंघनकर्ता के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को प्रस्ताव भेजना।
* बकाया चालान के संबंध में अदालत में औपचारिक मामला दर्ज करना।

अधिकृत भुगतान माध्यम

सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए, ट्रैफिक विभाग ने नागरिकों से केवल निम्नलिखित आधिकारिक माध्यमों से ही जुर्माना भरने का अनुरोध किया है:

* आधिकारिक वेबसाइट: [https://mahatrafficechallan.gov.in](https://mahatrafficechallan.gov.in)
* मोबाइल ऐप: पुणे ट्रैफिक पुलिस ऐप (PTP ऐप)
* व्यक्तिगत रूप से: नजदीकी ट्रैफिक डिवीजन कार्यालय में जाकर और आधिकारिक ई-चालान मशीनों पर क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान।

साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सलाह

ट्रैफिक चालान के नाम पर बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए, पुलिस ने महत्वपूर्ण सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं:

* ट्रैफिक पुलिस कभी भी डाउनलोड के लिए कोई एपीके फाइल नहीं भेजेगी।
* नागरिक अपने ओटीपी किसी के साथ साझा न करें।
* भुगतान केवल नोटिस में उल्लिखित आधिकारिक माध्यमों से ही करें।
* यदि कोई संदिग्ध लिंक या फोन कॉल प्राप्त हो, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

डीसीपी हिम्मत जाधव ने सभी पुणेकरों से इस पहल में सहयोग करने और कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने लंबित जुर्मानों का भुगतान करने की अपील की है।

संवादाता : यश सोलंकी

 

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