इफ्तार के दौरान 14 लोगों पर हमला, 100-150 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

हवेली : सासवड पुलिस ने कोंढवा (हवेली तालुका) और कैंप इलाके के 14 लोगों के समूह पर कथित रूप से हमला करने के मामले में 100 से 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना शुक्रवार शाम बोपदेव घाट के पास एक झील किनारे हुई, जहां ये लोग रमजान के दौरान इफ्तार करने गए थे। पुलिस के अनुसार, तीन आरोपियों की पहचान हो चुकी है और बाकी आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

यह घटना पुरंदर के अस्करवाड़ी इलाके में शाम करीब 6:30 बजे हुई, जब कोंढवा (हवेली तालुका) निवासी अमीन शेख (31) अपने 13 दोस्तों के साथ इफ्तार के लिए झील के पास जमा हुए थे।

अपनी शिकायत में शेख ने बताया कि दोपहिया और चारपहिया वाहनों से आए कुछ लोगों के समूह ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। शिकायत के अनुसार, हमलावरों में से कुछ के पास डंडे और धारदार हथियार थे। उन्होंने टोपी पहनने पर आपत्ति जताई और हमला करना शुरू कर दिया।

शेख ने पुलिस को बताया, “जब हम वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे, हमला कर रहे थे और धार्मिक नारे लगाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे।” उन्होंने यह भी दावा किया कि एक आरोपी के पास पिस्तौल थी और उसने फायरिंग करने की धमकी दी। हमलावरों ने उनके मोबाइल फोन और करीब 7,500 रुपये नकद भी छीन लिए।

शेख ने बताया कि हमले के दौरान वह बेहोश हो गए थे और हमलावर उन्हें मृत समझकर भाग गए। एक अन्य पीड़ित फिरोज सैय्यद, जो कैंप इलाके में एमजी रोड पर कपड़े की दुकान चलाते हैं, ने बताया कि समूह के कई लोगों को सिर, पीठ और पैरों में चोटें आई हैं। उन्होंने कहा, “हम किसी तरह मौके से भाग निकले और बाद में कोंढवा के एक अस्पताल में इलाज कराया।”

सासवड पुलिस स्टेशन के निरीक्षक कुमार कदम ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब तक तीन आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा, “हम मामले की जांच कर रहे हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों का किसी संगठन से संबंध है या नहीं।”

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 181(1), 190, 191(2), 191(3), 351(2) और 352 के तहत दर्ज किया गया है, साथ ही आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं।

संवादाता : यश सोलंकी 

 

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