ओबीसी शादी अनुदान योजना में झांसी को 1183 लाभार्थियों का लक्ष्य, स्वीकृति समिति की बैठक सम्पन्न
झांसी : पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभिभावकों की पुत्रियों को शादी अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी घर से सम्पन्न की हो और परिवार की सभी स्रोतों में वार्षिक रू 01 लाख से अधिक न हो। योजनान्तर्गत अभिभावकों को रू 20 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के लिए पात्र वर की आयु की उम्र 21 तथा वधु की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रकिया में विभाग वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड के साथ ही वधू का आधार कार्ड तथा शादी का कार्ड भी लगाया जाना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में शादी के 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी के स्तर से जांच कर आवेदन पत्र सत्यापित कर अग्रसारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद झॉसी को 1183 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित कराने हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके तहत आज दिनांक 22.05.2025 को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने निर्देश दिये है कि योजना से प्रतिमाह के अन्तिम सप्ताह तक भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें एवं माह फरवरी तक होने वाले विवाहो का आवेदन माह फरवरी के अंत तक हर सम्भव हो जाये, जिससे कि उनका भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जा सके। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए भी समुचित प्रयास किया जायें।
बैठक में जे०एन० वर्मा प्रतिनिधि विधायक गरौठा, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती ललिता यादव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्णपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक समाज कल्याण मनोज वर्मा, वरिष्ठ लिपिक पिछड़ावर्ग कल्याण शम्शुद्दीन उपस्थित रहे।
रिपोर्टर : अंकित साहू

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