20 मई को सार्वजनिक अवकाश की हुई घोषणा,आदेश जार

झांसी: अपर मुख्य सचिव, उप्र शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ के फाइल नं0 3-1012 (002)/69/2019-1-सं0/तीन-2024-39(1)/2002 दिनांक 02-04-2024 के द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं० 26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हे भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या 20/25-56-Pub-1, दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में तत्स्थानीय प्रविष्टि में निर्दिष्ट आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन तथा विधानसभा उप निर्वाचन-2024 से सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है। अनुसूची के तृतीय स्तम्भ निर्दिष्ट आगामी लोकसभा तथा विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के क्षेत्र जनपद झांसी के कोषागार तथा उप कोषागार भी दिनांक 20 मई, 2024 (सोमवार) को पंचम चरण में मतदान के दिन बन्द रहेगें।
जिलाधिकारी द्वारा शासन के अनुसार मतदान दिवस दिनॉक 20-05-2024 (सोमवार) को जनपद झॉसी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
 
रिपोर्ट अंकित साहू

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