निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 30 मई से 10 जून तक

झांसी : जिला पूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं, 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को चावल 03 किग्रा० प्रति यूनिट तथा गेहूं 02 किग्रा० प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उन्होंने बताया कि उचित दर विकेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। सर्वर पर डाटा कम्पाइल होने के दृष्टिगत वितरण दिनांक 01.06.2025 को वितरण कार्य सम्पादित नही होगा। पुनः वितरण दिनांक 02.06.2025 से पूर्व की भांति जारी रहेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने कोटेदारों को निर्देशित किया है कि निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायें ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के 7 पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेंगे। योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 10 जून 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
 
 
रिपोर्टर अंकित साहू

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