गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा

झांसी: दिनाँक 25.06.2022 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना गुरसराय पर मु.अ.सं. 165/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 29.08.2025 को न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर एक्ट, झाँसी द्वारा अभियुक्त वासुदेव पुत्र मातादीन निवासी ग्राम बडाखेरा परकोटा थाना गुरसराँय, झाँसी को 03 वर्ष 02 माह का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस दौरान विशेष लोक अभियोजक सूर्यप्रकाश पाठक, विवेचक निरी0 अशोक कुमार उपाध्याय, कोर्ट मुहर्रिर का0 राहुल कुमार व पैरोकार का0 उमेश पटेल, थाना गुरसराय, जनपद झाँसी।का विशेष योगदान रहा।
रिपोर्टर अंकित साहू
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