नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख जुर्माने की सजा

झांसी: दिनाँक 25.10.2017 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बबीना पर मु.अ.सं. 307/2017 धारा 376,504,506,323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट झाँसी द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार विश्वकर्मा पुत्र रामचरण निवासी मोहल्ला गांधीनगर, वार्ड न0 6, थाना गुरसराय, जनपद – झाँसी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रिपोर्टर अंकित साहू
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