कुकर्मी को बीस साल की सजा, डेढ़ लाख रुपए अर्थदण्ड
झांसी । बारह वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने बीस साल की सजा सुनाई, डेढ़ लाख रुपए अर्थदण्ड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट), विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने 12 सितंबर 2022 को थाना कोतवाली में तहरीर दी थी कि 10 सितंबर को रात्रि करीब 9.30 बजे महोबा निवासी हाल निवासी उन्नाव गेट बाहर एकता कॉलोनी दिनेश रायकवार मेरे 12 वर्षीय पुत्र को घर के बाहर से बहला-फुसलाकर किले के पास ले गया और वहाँ एकांत रास्ते में ले जाकर बच्चे के साथ गन्दी हरकतें करने लगा, राहगीरों ने बच्चे को बचाया । रास्ते में दिनेश ने बच्चे को धमकी दी कि घर पर किसी को बताया तो जान से मारकर झाड़ियों में फेंक दूंगा। तहरीर के आधार पर दिनेश रायकवार के विरूद्ध धारा-377,506 भा.दं.सं. एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी दिनेश रायकवार को धारा-377 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदण्ड , अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास, धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रुपए के अर्थदण्ड,अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा की सजा सुनाई गयी।


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