अवैध चरस सहित गिरफ्तार दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दस-दस हजार रुपए अर्थदण्ड
झांसी। विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम / अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), शरद कुमार चौधरी ने दो अलग-अलग मुकदमों में अवैध चरस सहित गिरफ्तार
दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दस-दस हजार रुपए अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार
27 जनवरी 2011 को थाना नवाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिया नं०-9 रेलवे क्रासिंग के पास राजेश पाल को 250 ग्राम चरस , तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने धारा-18/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट] के अन्तर्गत रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त राजेश पाल को धारा-08 (सी) सपठित धारा-20 (बी) (ii) (बी) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
इसी न्यायालय में एक अन्य मुकदमे के संबंध में विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि
थाना चिरगांव पुलिस ने 26 जुलाई 2011 को गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन से भाण्डेर रेलवे क्रासिंग फाटक की तरफ पानी की टंकी के पास आवश्यक बल प्रयोग कर बन्टी उर्फ दीपचन्द्र अहिरवार पुत्र बंगाली अहिरवार, निवासी राजगढ़, थाना-प्रेमनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 150 ग्राम चरस बरामद कर धारा-08/20 स्वापक औषधि और
मनः प्रभावी अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट ] के तहत मुकदमा दर्ज कर, न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त बंटी उर्फ दीपचन्द्र अहिरवार को धारा-08 (सी) सपठित धारा-20(बी) (ii) (बी) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
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