अंधविश्वास में लेकर महिला से ठगे जेवरात, नगदी सहित करीब 20 लाख रुपये
झांसी।अंधविश्वास में लेकर महिला से जेवरात, नगदी सहित करीब 20 लाख रुपये ठगे जाने तथा आपत्तिजनक फोटो / वीडियो बनाए जाने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत के अनुसार वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी को करीब छः माह पूर्व किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल पर मैसेज किया जिसमें उसने अपने आप को अध्यात्म व दुःखों का निस्तारण करने हेतु बताया और लगातार उसकी पत्नि को फोन कर उसे अंधविश्वास में फंसाकर उसका दिमाग अपने बस में करते हुये उससे बातचीत करता रहा। उसकी पत्नि को उसने पूरी तरह से अपने झांसे में ले लिया कहा कि तुम्हारे घर पर गहरा संकट है , तुम्हारे साथ अनर्थ होगा , तुम्हारा बच्चा भी मर जायेगा। ऐसी भयानक डरावनी बातें कर उसने पत्नि से सोने के जेवरात लगभग 100 ग्राम व चांदी के जेवरात लगभग 1 किलोग्राम व कीमती बर्तन, नगद 80 हजार रुपए , 12 अप्रेल 2026 को रात्रि समय करीब 21:45 बजे अंधविश्वास के नाम पर ठग लिये। वादी को 13 अप्रैल 2026 को जानकारी हुई कि घर में रखे सोने- चांदी के जेवरात व कीमती बर्तन व रूपया दे दिये। जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। इतना ही उक्त व्यक्त्ति ने उसकी पत्नि को अंधविश्वास में लेकर उसकी आपत्तिजनक फोटो / वीडियो बना लिये हैं ।जिससे वह भविष्य में ब्लैकमेल कर सकता है।
तहरीर पर राजा जोशी पुत्र घनश्याम जोशी निवासी मो एकता कॉलोनी उन्नाव गेट बाहर के विरूद्ध धारा-318(4), 305A, 317 (2) बीएनएस के तहत थाना सीपरी बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया।
उक्त मामले में अभियुक्त राजा जोशी का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
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