किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 03 वर्ष का कठोर कारावास , 5000 रुपये अर्थदण्ड
झांसी। किशोरी को बहाने से घर से होटल ले जाकर छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने
03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 28 मई 2024 को वादिया ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि करीब 12 बजे पड़ोस में रहने वाला आयुष सेन मेरे घर आया, माँ घर पर नहीं थी तो मुझसे भगवान जी के कपड़ो के बहाने साथ चलने को कहा। मैं अपने भाई व बहन से पूछ कर उसके साथ चली गयी ।आयुष बाजार की वजह होटल ले गया और वहाँ ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा, मैं जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो वह डर गया और कहने लगा कि यह बात घर में किसी को न बताना और डर की वजह से घर छोड़ गया। मैंने घर आकर यह सब बात अपनी दादी को बताई। पीड़िता की तहरीर पर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त आयुष सेन को धारा-354 आईपीसी के अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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