मेंहदी की कोन लेने गई मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के दोषी दुकानदार को 05 साल का कठोर कारावास , 20 हजार रुपए अर्थदण्ड
झांसी। छह वर्ष पूर्व पड़ोस में ही मेंहदी की कोन लेने गई सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी दुकानदार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने 05 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने 04 नवंबर 2020 को मऊरानीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी लड़की उम्र करीब 7 वर्ष पड़ोस में ही दुकान पर मेहंदी की कोन लेने गई तो दुकानदार हरिओम तिवारी ने मेंहदी कोन न देकर बच्ची को अन्दर खींच लिया उसके साथ छेड़खानी करने लगा जिससे बच्ची के हाँथों में नाखून के निशान आ गये व उसने बच्ची के अश्लील हरकत भी की। अभियुक्त द्वारा पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी हरिओम तिवारी को धारा-354 भा.दं.सं. के अपराध के लिए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए , अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा-9एम/10 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे 03 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
No Previous Comments found.