किशोरी के साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल का कठोर कारावास, 10 हजार रुपए अर्थदण्ड
झांसी। परीक्षा देने जा रही किशोरी को बाइक से छोड़ने के बहाने रास्ते में अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा एड.के अनुसार वादिया मुकदमा/ पीड़िता की माँ ने 13 जनवरी 2024 को थाना बड़ागाँव में तहरीर देते हुए बताया था कि 12 जनवरी 2024 को सुबह उसकी 15 वर्षीय पुत्री ग्राम गढ़मऊ से हाईस्कूल की परीक्षा के लिए बड़ागाँव आ रही थी, चूंकि गढ़मऊ से बड़ागाँव हेतु कोई यातायात का साधन नहीं है, इसी दौरान शिवम यादव पुत्र सोभरन यादव उर्फ पप्पू निवासी ग्राम पालर थाना बड़ागाँव ने उसकी पुत्री के पास अपनी बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल रोककर कहा चलो मैं बड़ागाँव जा रहा हूँ, तुम्हें बड़ागाँव छोड़ दूंगा।उसकी पुत्री को परीक्षा के लिए देर हो रही थी इसलिए वह मोटरसाइकिल पर बैठ गई। गढ़मऊ खर्रा के पास पहुंचते ही शिवम यादव अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ करने लगा,उसकी पुत्री शिवम का विरोध करते हुए अपने आप को बचाने के लिए मोटर साइकिल से कूद गई जिससे उसके शरीर में चोटें आई तथा खून निकल आया, उसकी पुत्री चिल्लाई तो शिवम यादव ने उसकी पुत्री को धमकी दी कि यदि रिपोर्ट की तो अंजाम ठीक नहीं होगा।उसकी पुत्री ने घर आकर सारी घटना उसे बताई। अभियुक्त शिवम यादव के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।विवेचनोपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 354 क,506 भा.दं.सं. एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट व धारा-3 (2) (व्ही ए) एस.सी./एस. टी. एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अपराधी शिवम यादव को धारा-354 के भा.दं.सं. के अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं पाँच हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 माह के अतिरिक्त कारावास , धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं पाँच हजार रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
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