अवैध गांजे सहित पकड़े नशे के सौदागर को 02 वर्ष का कठोर कारावास ,पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड
झांसी। तीन वर्ष पूर्व 1 किलो 250 ग्राम अवैध गांजे सहित पकड़े गए नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट] / अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)ओम पाल सिंह के न्यायालय ने 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
विशेष अभियोजक दीपक तिवारी एड. ने बताया कि
03 जनवरी 2023 को थाना रक्सा उ०नि० रामपाल सिंह पुलिस बल के साथ गश्त पर थे,तभी ढिकौली गांव के पास मुखबिर ने आकर सूचना दी कि एक व्यक्ति पन्नी में अवैध गांजे के साथ ढिकौली नहर पुल के पास किसी का इन्तजार कर रहा है । मुखबिर को साथ लेकर उसके बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो एकाएक पुलिस को आते देख वह तुरंत भागने का प्रयास करने लगा। घेराबंदी कर पुलिस ने उसे धर दबोचा । पूछताछ में उसने अपना नाम संतोष कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम ढिकौली थाना रक्सा बताया। जामातलाशी ली गयी तो उसके पास पालीथीन में अखबार में लिपटा हुआ गांजा पाया गया, जिसका वजन कुल करीब 1 किलो 250 ग्राम पाया गया। उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त सन्तोष कुमार को धारा-08 (सी) सपठित धारा-20(बी) (ii) (बी) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम [एनडीपीएस एक्ट 1985] के आरोप में 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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