नरवाई जलाने पर बाकल थाने में मामला दर्ज, कलेक्टर के आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई
कटनी : कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा नरवाई जलाने पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले में शुक्रवार शाम बाकल पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला ग्राम पंचायत इमलिया के हल्का नंबर 2 से सामने आया, जहां नरवाई जलाने की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की।
ग्राम कोटवार अयोध्या प्रसाद ने पटवारी बिपिन पटेल द्वारा तैयार प्रतिवेदन और पंचनामा को बाकल थाना में प्रस्तुत करते हुए ग्राम सकरवारा निवासी सुदर्शन पिता रत्तू के खिलाफ नरवाई में आग लगाने का आवेदन दिया। आवेदन में कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का स्पष्ट उल्लेख था। इस आधार पर बाकल थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एफआईआर दर्ज की।
यह है पूरा मामला
सैटेलाइट मैपिंग रिपोर्ट (8 नवंबर) के आधार पर ग्राम सकरवारा प.ह. नं. 2 में संदिग्ध स्थान की जानकारी प्राप्त होने पर कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी एवं कोटवार ने मौके पर जांच की। जांच में पता चला कि खसरा नंबर 57, रकबा 3.48 हेक्टेयर में से 0.48 हेक्टेयर भूमि पर नरवाई में आग लगाई गई थी। खसरा नंबर बतसिया पिता रत्तू के नाम दर्ज है, परंतु उक्त भूमि पर खेती उनका पुत्र सुदर्शन पिता रत्तू करता है। जांच टीम ने मौके पर पाया कि धान की फसल कटवाने के बाद सुदर्शन द्वारा नरवाई में आग लगाई गई थी।
जिला दंडाधिकारी के आदेशों के उल्लंघन
यह कृत्य कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेशों के उल्लंघन के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय पाया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
रिपोर्टर : सुमित जायसवाल


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