डोडा तस्करी के आरोपी को 20 वर्षों की सश्रम कारावास एवं एक लाख रु जुर्माना

लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने डोडा तस्करी के आरोपी  राधेश्याम बिश्नोई को 20 वर्षों का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। अभियोजन पदाधिकारी शिव शंकर राम के अनुसार आरोपी राधेश्याम बिश्नोई पिछले 8 अप्रैल 2023 को एक 12 चक्का ट्रक से डोडा का परिवहन कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर चंदवा थाना पुलिस द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी की उपस्थिति में ट्रक को पीछा करके चंदवा प्रखंड कार्यालय के पास रोका गया था। पुलिस को देखते ही ट्रक चालक राधेश्याम बिश्नोई ट्रक को भगाने का प्रयास किया था जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ा था। जांच करने पर 

 ट्रक से साढ़े चार टन अवैध डोडा  जप्त किया गया था।ट्रक चालक राधेश्याम बिश्नोई जो राजस्थान का रहने वाला है। उसे 9 अप्रैल 2023 को चंदवा थाना पुलिस ने जेल भेजा गया था। अभियोजन पदाधिकारी श्री राम के अनुसार अदालत में कुल 14 गवाहों को पेश किया गया और एफएसएल सहित कई प्रतिवेदन को सत्यापित किया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत श्री मिश्रा की अदालत ने आरोपी राधेश्याम बिश्नोई को एनडीपीएस की धारा 15 सी में दोषी पाते हुए उसे 20 वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाया है।अदालत ने जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। मालूम हो इस निर्णय के बाद अफीम तस्करों में हड़कंप मच गया है।

रिपोर्टर : बब्लू खान 

 

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