उल्हासनगर में बड़ा झटका: फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर शिवसेना की दूसरी पार्षद अयोग्य घोषित
मुंबई - महाराष्ट्र के उल्हासनगर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (शिंदे गुट) की पार्षद पूजा सचिन भोईर को अवैध जाति प्रमाणपत्र के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस फैसले से नगर निगम में पार्टी को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक,अनुसूचित जनजाति (ST) महिला के लिए आरक्षित प्रभाग क्रमांक 1 (ब) से निर्वाचित भोईर का जाति प्रमाणपत्र जांच में अवैध पाया गया। इसके बाद उल्हासनगर महानगरपालिका की आयुक्त मनीषा आव्हाड ने 25 जून को आदेश जारी कर उन्हें अयोग्य घोषित किया। यह निर्णय 24 जून से प्रभावी माना गया है। इससे पहले भी इसी तरह के मामले में उनके सहयोगी विकी लबाना को अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। लगातार दूसरी अयोग्यता से शिंदे गुट की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है।
संख्या बल पर असर
इस घटनाक्रम के बाद नगर निगम में शिवसेना (शिंदे गुट) का संख्या बल 36 से घटकर 34 रह गया है। हालांकि, वंचित बहुजन आघाड़ी, साई पार्टी और निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से पार्टी फिलहाल सत्ता में बनी हुई है।
कानूनी प्रक्रिया पर उठे सवाल
ठाणे स्थित कोकण विभाग की अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र छाननी समिति ने चुनाव के बाद अनिवार्य जांच में भोईर का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई। आगे क्या? प्रभाग 1 (ब) में पोटनिवडणूक (By-election) की संभावना अन्य आरक्षित सीटों के उम्मीदवारों की जांच तेज होने के संकेत राजनीतिक माहौल में बढ़ी हलचल मुख्य बातें (Highlights) फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर पार्षद अयोग्य शिवसेना (शिंदे गुट) को लगातार दूसरा झटका संख्या बल 36 से घटकर 34 पोटनिवडणूक की संभावना बढ़ी
कानूनी जांच प्रक्रिया पर फिर चर्चा
रिपोर्टर - साबिर शेख
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