“अब सोसायटी में DJ बजाना पड़ा भारी! शिकायत मिलते ही होगी सख्त कार्रवाई”

अंबरनाथ :  में गणेशोत्सव के दौरान सोसायटी में तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर अब सख्ती बढ़ने वाली है। यदि किसी सोसायटी के खिलाफ डीजे से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलती है, तो संबंधित सोसायटी और जिम्मेदार लोगों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश सहकार विभाग के सहायक निबंधक राजेंद्र मरकडे द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक, अब सोसायटी प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीजे की आवाज तय सीमा के भीतर ही रहे, अन्यथा उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस साल गणेशोत्सव 14 से 25 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। इसी दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, रिहायशी इलाकों में ध्वनि की सीमा लगभग 45 डेसिबल के आसपास रखी जानी चाहिए। इस सीमा का उल्लंघन करने पर शिकायत मिलने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीजे की तेज आवाज से बुजुर्गों, मरीजों, विद्यार्थियों और छोटे बच्चों को काफी परेशानी होती है। खासकर हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह खतरा और बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
अंबरनाथ और बदलापुर की हाउसिंग सोसायटियों को इस संबंध में पत्र भेजकर डीजे की आवाज सीमित रखने की हिदायत दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार गणेशोत्सव में नियमों का पालन अनिवार्य होगा और उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन को उम्मीद है कि नागरिक सहयोग करेंगे और इस बार का गणेशोत्सव “शांत और सुरक्षित” माहौल में मनाया जाएगा।

रिपोर्टर :  साबीर शेख

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