सुभाष नगर में 12 अनधिकृत फ्लैटों को लेकर गोरेगांव के एक डेवलपर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
मुंबई : महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) के मुंबई आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड के अतिक्रमण हटाओ विभाग ने अपनी ज़मीन पर हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी है। इस अभियान के तहत, गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एक डेवलपर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला 'सुभाष नगर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' की तीन मंजिलों पर किए गए अनधिकृत (बिना अनुमति के) निर्माण से जुड़ा है। अनधिकृत मंजिलों पर 12 फ्लैट मिले गोरेगांव स्थित 'सुभाष नगर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' की ग्राउंड प्लस 22-मंजिला इमारत की ऊपरी तीन मंजिलों पर, MHADA मुंबई बोर्ड की ज़रूरी अनुमति के बिना 12 फ्लैट अवैध रूप से बनाए गए थे।
डेवलपर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू
डेवलपर, विकास अरविंद सुरती के खिलाफ नोटिस जारी करने, सुनवाई करने और आदेश पारित करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार पूरी कर ली गई है। 28, 29 और 30 सितंबर 2026 को अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। हालाँकि, डेवलपर ने इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में हुए खर्च का भुगतान मुंबई बोर्ड को नहीं किया है। अवैध निर्माण के स्वरूप और दायरे, तथा मामले के तथ्यों को देखते हुए, डेवलपर के खिलाफ 'महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966' (Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
म्हाडा (MHADA) का मुंबई के कई इलाकों पर फोकस
'अतिक्रमण हटाओ विभाग' (Encroachment Removal Department) मुंबई के विभिन्न इलाकों में अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करेगा। इनमें गोरेगांव में सिद्धार्थ नगर और मोतीलाल नगर, वकोला में आनंद नगर, विक्रोली में टैगोर नगर, अंधेरी में एस.वी.पी. नगर, तथा बोरीवली क्षेत्र के अंतर्गत गोराई और चारकोप शामिल हैं। इन इलाकों में, उन लोगों के मामलों की बारीकी से जांच की जाएगी जो बार-बार अवैध निर्माण करते हैं। उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर, जहाँ भी जरूरी होगा, वहाँ मामले दर्ज किए जाएंगे।
रिपोर्टर - मोहम्मद सलीम

No Previous Comments found.