सुदृढ़ीकरण कार्य जारी होने के कारण वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्जन की घोषणा

नवसारी - नवसारी जिले के बिलिमोरा चिखली वांसदा वघई वासदा रोड पर वर्तमान में सुदृढ़ीकरण कार्य जारी है। जिसके लिए योगराजसिंह बी.झाला,जी.ए.एस.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,नवसारी ने गुजरात पुलिस अधिनियम- 1951 की धारा 33 के अधिकार के तहत बिलिमोरा-चिखली-वांसदा-वघई रोड पर कॉलेज सर्कल से बंसीधर मेटल्स तक सड़क के दाईं ओर से सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर अगली तिथि 31/07/2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही प्रतिबंध अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों पर वाहन यातायात को डायवर्ट करने के आदेश जारी किए हैं। जिसके अनुसार नासिक से वांसदा होते हुए रांकुवा से चिखली तक केवल भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में रांकुवा खुडवेल से गोलवाड़ होते हुए चिखली तक जाएगा। रानकुवा से टांकल से देगाम से आलीपुर होते हुए चिखली तक। रानकुवा से टांकल से खारेल होते हुए चिखली तक। इसके अलावा बिलिमोरा चिखली वांसदा वघई रोड किमी 11/0 (कॉलेज सर्कल) से किमी 17/0 (बंसीधर मेटल्स) तक बायीं और दायीं तरफ के छोटे वाहन (स्थानीय निवासियों के लिए) चिखली और वांसदा की तरफ जाने वाले छोटे वाहनों और स्थानीय निवासियों के लिए बिलिमोरा चिखली वांसदा वघई रोड किमी 11/0 से 17/0 तक बायीं तरफ के छोटे वाहनों को दो लेन-दो तरफा यातायात के रूप में इस्तेमाल करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति गुजरात पुलिस अधिनियम,1951 की धारा 131 में निर्धारित दंड का भागी होगा।
रिपोर्टर - तरुभाई
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