यातायात विनियमन के संबंध में सूचना: वैकल्पिक मार्ग की घोषणा

नवसारी - मुस्लिम धर्म का मुहर्रम (ताजिया) का त्यौहार नवसारी जिले में मनाया जाने वाला है। जिसके त्यौहार के संबंध में  ताजिया शहादत की रात को सभी ताजिये अपने-अपने स्थानों से पारंपरिक मार्ग के अनुसार निकलकर रात 12:00 बजे तक बिग बाजार पोस्ट ऑफिस के सामने पहुंचेगे और अपने-अपने स्थानों पर वापस लौटेगे उसके बाद विसर्जन के दिन सभी ताजिये अपने स्थानों से निकलकर 6.19/00 बजे तक जुनाथाना सर्कल पर एकत्र होंगे और फिर पंचहाटडी,मोटाबाजार, नवसारी टाउन पोस्ट ऑफिस, डबगरवाड़ और फिर पारसी अगियारी के पास जाकर ठंडा करेंगे। जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भाग लेते हैं। ताजिया जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नवसारी शहर क्षेत्र में यातायात को नियंत्रित करने और जनता के हित में सुरक्षा उपाय करने के लिए, नवसारी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट योगराजसिंह बी. झाला द्वारा निम्नलिखित सड़कों पर वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए गए हैं। ताजिया शहादत की रात को प्रजापति आश्रम से डिपो,चारपुल चौकी से पांचहटड़ी और इंदिराजी की प्रतिमा से जुनाथाना से पांचहटड़ी, मोटा बाजार, टॉवर पोस्ट ऑफिस से खटकीवाड़ तक के मार्ग पर प्रतिबंध रहेगा। इस मार्ग के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में लुंसीकुई से आने-जाने वाले वाहन चालक  स्टेशनों से दुधिया झील, आशानगर सांढकुवा होते हुए स्टेशन तक या लुंसीकुई से दरगाह रोड, मार्केट, गोलवाड़, फुवारा होते हुए स्टेशन तक जा सकते हैं। सूरत से आने-जाने वाले वाहन वेरावल नाका, झवेरी सड़क रोड जुनाथाना, कालियावाड़ी नाका, दशहरा टेकरी लुनसिकुई होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे। ताजिया विसर्जन प्रजापति आश्रम से डिपो, चारपुल चौकी से पांचहटड़ी और जुनाथाना सर्किल से पांचहटड़ी मोटा बाजार टावर पो।स्टे होते हुए खाटकीवाड़ से पारसी अगियारी तक  प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में लुंसीकुई से स्टेशन आने वाले वाहन चालक दुधिया तालाब, आशानगर, सांढ कुवा से स्टेशन तक अथवा लुंसीकुई से टेक्निकल स्कूल, मार्केट, गोलवाड़, फुवारा से स्टेशन तक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। सूरत आने वाले वाहन वेरावल नाका, जावेरी सड़क, कालियावाड़ी नाका, दशहरा टेकरी और लुंसीकुई से शहर में प्रवेश कर सकते हैं। इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले को गुजरात पुलिस अधिनियम-1951 की धारा 131 के तहत दंड दिया जाएगा

रिपोर्टर - तारमोहम्मद मेमन 

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