समझाईश देकर रोका बाल विवाह
पन्ना : ग्राम पंचायत इटवांखास अंतर्गत ग्राम खिरवा में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार आज संबंधितजन के निवास पर पहुंचकर माता-पिता एवं उनके परिजनों को बाल विवाह न करने एवं इसके दुष्परिणाम के विषय में विस्तारपूर्वक समझाईश दी गई। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत बाल विवाह करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना एवं 2 वर्ष की सजा का प्रावधान होने की जानकारी से अवगत कराया गया। समझाईश उपरांत माता पिता एवं उनके परिजनों द्वारा बालिका का बाल विवाह न करने की सहमति प्रदान की गई। बाल विवाह रोकथाम की कार्यवाही में महिला बाल विकास परियोजना पन्ना ग्रामीण की पर्यवेक्षक हिमांशी सूर्यवंशी सहित राजेन्द्र विश्वकर्मा, थाना बृजपुर से प्रधान आरक्षक अश्वनी सिंह, महिला आरक्षक संतोषी सोनी भी उपस्थित रहीं।
रिपोर्टर : रफ़ी सिद्दकी
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