भुईमूंग की फसल में पशु घुसने के विवाद में किसान पर जानलेवा हमला; लोहे की रॉड से मारपीट, पैर फ्रैक्चर

पुणे : पुणे जिले के शिरूर तालुका के कवठे यमाई गांव में भुईमूंग की फसल में पशु घुसने की मामूली बात को लेकर हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। इस मामले में छह लोगों सहित 4 से 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ Shirur Police Station में मामला दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता संजय शिवराम पोकळे (उम्र 55 वर्ष, निवासी कवठे यमाई, तालुका शिरूर) ने पुलिस में दी गई शिकायत में बताया कि 20 मई 2026 की रात करीब साढ़े ग्यारह बजे वे फुलाई होटल के पास अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान उनके चाचा के भुईमूंग के खेत में पशु घुसने की घटना को लेकर आरोपी पहले से नाराज थे और इसी रंजिश में उन्होंने उन पर हमला कर दिया।
इस प्रकरण में अभिषेक बालू कांदळकर, दत्ता किसन पोकळे, प्रदीप किसन पोकळे, शिवम कांदळकर (पूरा नाम ज्ञात नहीं), किसन बाजीराव पोकळे तथा 4 से 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने अवैध रूप से एकत्र होकर लोहे की रॉड से शिकायतकर्ता के पैर पर हमला किया। साथ ही हाथ, लात-घूंसों से पीठ और सिर पर मारपीट कर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
इस हमले में संजय पोकळे के दाहिने पैर के घुटने के नीचे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। मामले में Shirur Police Station में गुरनं 466/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2), 115(2), 189(2), 191(2), 191(3), 190, 352, 351(2), 351(3) के अनुसार अपराध दर्ज किया गया है।
मामले की आगे की जांच पुलिस हवालदार वारे कर रहे हैं, जबकि दाखिल अमलदार सहायक फौजदार चव्हाण हैं। इस संबंध में जानकारी सहायक पुलिस निरीक्षक संदेश केंजळे ने दी।
रिपोर्टर : संजय चव्हाण

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