"रीवा में 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के लेने से किया इंकार तो होगी जेल! कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का सख्त फरमान"
रीवा : मध्यप्रदेश के रीवा जिले में अब 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के लेने से मना करना व्यापारियों को भारी पड़ सकता है। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी वैध सिक्के पूरी तरह कानूनी मुद्रा हैं और इन्हें लेने से इंकार करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यापारी,दुकानदार या प्रतिष्ठान ग्राहक से 1, 2 या 5 रुपये का सिक्का लेने से मना करता है और इसकी शिकायत प्रशासन तक पहुंचती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यापारी वैध सिक्के लेने से इंकार करता है तो उसकी शिकायत तत्काल संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों या जिला प्रशासन से करें। शिकायत सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि बाजार में 1, 2 और 5 रुपये के सिक्कों को लेकर फैली भ्रांतियों का कोई आधार नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी सिक्के पूर्ण रूप से वैध हैं और उनका लेन-देन से इंकार करना अनुचित एवं नियमों के विपरीत है।
प्रशासन का संदेश साफ है—वैध सिक्का लेने से किया इंकार, तो अब कार्रवाई होगी आर-पार।
रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी
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