नरवारा हाई स्कूल में 'जागृति स्कीम' के तहत पोक्सो एक्ट पर विशेष जागरूकता
शिवहर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), शिवहर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिवहर के अध्यक्ष सह प्रधान जिला न्यायाधीश दीपक कुमार के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक के आदेशानुसार नरवारा हाई स्कूल तरियानी शिवहर के प्रांगण में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
अधिकार मित्र मोहन कुमार के द्वारा बताया गया कि पॉक्सो एक्ट यह एक विशेष कानून है यह कानून 18 साल से कम उम्र की सभी लड़कियों (और लड़कों) को यौन अपराधों से पूर्ण सुरक्षा देता है।
साइबर पोर्नोग्राफी बच्चों की अश्लील तस्वीरें/वीडियो बनाना, देखना या अपने फोन में रखना (भले ही वह किसी ग्रुप में आई हो) पॉक्सो के तहत एक दंडनीय अपराध है l
बताया गया कि मदद के लिए माता-पिता या पसंदीदा शिक्षक से बात करें
चाइल्डलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और डालसा हेल्पलाइन 15100 उन्हें इन नंबरों के बारे में बताएं और यह भी स्पष्ट करें कि इन नंबरों पर शिकायत करने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त (Anonymous) रखा जाता है।
पोक्सो ई-बॉक्स (POCSO e-Box): उन्हें बताएं कि वे इंटरनेट के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की वेबसाइट पर जाकर सीधे ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं पर चर्चा किया गया l
इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जय किशोर सिंह, शिक्षक नीतू कुमारी एवं छात्राएं उपस्थितl
रिपोर्टर : संजय गुप्ता
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