सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे उनकी सिंचाई लागत कम हो सके और वे अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकें। इस योजना के तहत, किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का केवल 40% ही वहन करना होता है, जबकि 60% तक की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है।
उपलब्ध सोलर पंप और उनकी लागत:
2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप: कुल लागत ₹1,71,716 है, जिसमें से सरकार ₹1,03,030 की सब्सिडी देती है। किसान को केवल ₹68,686 का भुगतान करना होता है।
2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप: कुल लागत ₹1,74,541 है, जिसमें से सरकार ₹1,04,725 की सब्सिडी देती है। किसान को केवल ₹69,816 का भुगतान करना होता है।
3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप: कुल लागत ₹2,27,721 है, जिसमें से सरकार ₹1,39,633 की सब्सिडी देती है। किसान को केवल ₹88,088 का भुगतान करना होता है।
5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप: कुल लागत ₹3,22,498 है, जिसमें से सरकार ₹1,96,499 की सब्सिडी देती है। किसान को केवल ₹1,25,999 का भुगतान करना होता है।
आवेदन प्रक्रिया:
पंजीकरण: किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।
ऑनलाइन बुकिंग: वेबसाइट पर उपलब्ध "अनुदान पर सोलर पंप की बुकिंग करें" लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग करें।
टोकन शुल्क: आवेदन के समय ₹5,000 का टोकन शुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना होगा।
विशेष लाभ:
अनुसूचित जनजाति के किसानों को पूरी 100% सब्सिडी मिलती है।
सोलर पंप से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती और स्थायी ऊर्जा प्रदान करना है, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
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